जियो न्यूज के अनुसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों नाबालिग बच्चियों की कस्टडी ली जाये और उनकी सुरक्षा सुनिश्चति की जाये. from Latest News पाकिस्तान News18 हिंदी https://ift.tt/2JG2aFe
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