जियो न्यूज के अनुसार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों नाबालिग बच्चियों को कस्टडी में लिया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. from Latest News पाकिस्तान News18 हिंदी https://ift.tt/2HGnHvz
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